महासमुन्द
महासमुंद, 5 नवंबर । मोबाइल और पैसे चोरी के शक में लाठी-डंडे से मारपीट करने के मामले में सत्र न्यायाधीश अनिता डहरिया ने सांकरा थाना के अंतर्गत अलेख विशाल उर्फ बाबा सांकरा तथा सांकरा में ही अस्थाई रूप से रहने वाले बलौदाबाजार के ग्राम मिडियाडीह निवासी छेदूराम दीवान तथा सांकरा के ही लोकेश उर्फ टीरू को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
इसके अलावा दो-दो सौ रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर एक-एक माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार वाल्मिकी वर्गे ने सांकरा थाना में 8 अगस्त 24 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि अलेख विशाल अपने दो साथियों के साथ उनके घर कुरमाडीह आया और पूछा था कि वशिष्ट कहां है। इस पर उसे बताया गया कि वह अपने ससुराल लाटादादर गया है।
इस दौरान अलेख विशाल ने बताया कि 7 अगस्त को वशिष्ट उनके घर आया था उसे शराब पिलाया और मुर्गा भी खिलाया। वशिष्ट वहीं सो गया। रात्रि में वशिष्ट मोबाइल और 5 हजार रुपए लेकर भाग गया। इसीलिए वह ढूंढते मोटरसाइकिल से लाटादादर गया और वशिष्ट को अपने साथ ले गया तथा उनके साथ लाठी-डंडा से प्राणघातक वार कर चोट पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर लाठी, डंडा इत्यादि जब्त किया गया। आरोप दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश अनिता डहरिया ने तीनों
अपराधियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 191-2के तहत एक एक साल, धारा 191-3 के तहत तीन वर्ष तथा धारा 103सहपठित धारा 190के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संजय गिरी ने पैरवी की।


