महासमुन्द
राशि स्वीकृत
29-Oct-2024 7:14 PM

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महासमुंद, 29 अक्टूबर। कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त विनय कुमार लंगेह ने मोटरयान अधिनियम के तहत टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सडक़ दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में निकटतम वारिस के लिए सहायता राशि स्वीकृत की है।
इनमें बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम कसहीबाहरा (मौलीमुड़ा) निवासी भुवनलाल रात्रे की मृत्यु होने पर उनके पुत्र पावन कुमार रात्रे के लिए 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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