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हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा- सुप्रीम कोर्ट से जारी हो चुका है आदेश
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 11 मार्च। हाईकोर्ट ने कोरोना काल में वसूली जा रही निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस के खिलाफ दायर सभी याचिकायें खारिज करते हुए निजी स्कूल एसोसियेशन के पक्ष में फैसला सुनाया है।
इस सम्बन्ध में 10 रिट अपील व एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। रिट अपील में जस्टिस पी सैम कोसी के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उन्होंने निजी स्कूलों को फीस वसूलने का अधिकार दिया था। इसके अलावा दुर्ग पालक संघ की ओर से पीआईएल भी लगाई गई थी। इनकी सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच में चली थी। बुधवार को दिये गये फैसले में कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है, जिसका पालन करते हुए सिंगल बेंच ने सही का आदेश दिया है। इस फैसले पर हस्तक्षेप करना सही नहीं है। इसलिए सभी पीआईएल निरस्त की जाती है।


