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हाईकोर्ट में रेप पीड़िता नाबालिग की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने पर सुनवाई, पीड़िता की देखभाल का प्रशासन को निर्देश
11-Mar-2021 8:15 AM
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बिलासपुर, 11 मार्च। हाईकोर्ट ने एक बलात्कार पीड़ित नाबालिग के मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर, सिम्स मेडिकल कॉलेज के डीन को उसके रहने खाने व ठहरने की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।
बेमेतरा की इस रेप पीड़िता की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिये अधिवक्ता प्रतीक शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की गई थी। जस्टिस संजय के अग्रवाल की कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट की धारा 3, नियम 9 के तहत यह आदेश दिया है। इस सम्बन्ध में मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता की सहमति, उसके हित तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है।
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