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- रेरा में पंजीयन निलंबित भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 मार्च। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति का विवरण नहीं देने पर रेरा ने बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रेरा ने बिल्डर विनोद आहूजा को न सिर्फ एक लाख जुर्माना ठोंका है, और उनके प्रोजेक्ट में बिक्री रोक लगाने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिया गया है।
बताया गया कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपार्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ’औरा द रेसीडेन्ट्स (फेस-1) खम्हारडीह, रायपुर के प्रमोटर-एआईएम इन्फ्र ाक्ट्रवेन्चर्स रेरा में पंजीकृत हैं।
प्रमोटर विनोद आहुजा द्वारा नियमानुसार प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों का अवहेलना करते हुए पंजीयन के पश्चात् विवादित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अद्यतन नहीं किया गया है। प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा-61 के अंतर्गत 11 अप्रैल को अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक-एम-कॉम 2019.00511 संघारित किया गया।
प्रकरण में विधिवत् सुनवाई करने फलस्वरूप प्रोजेक्ट ’औरा द रेसीडेन्ट्स (फेस-1) खम्हारडीह, जिला-रायपुर के प्रमोटर-एआईएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स द्वारा-विनोद आहूजा, को उक्त कृत्य भू-संपदा अधिनियम, 2016 की धारा-61 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के कारण राशि 1 लाख जुर्माना अधिरोपित किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन निलंबित किया गया।
रेरा ने आयुक्त, नगर निगम, जिला-रायपुर (छ.ग.) को निर्देशित किया है कि दो माह के भीतर विवादित प्रोजेक्ट के विकास के लिए समुचित कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण के समक्ष लंबित कार्यो केा पूर्ण करने के संबंध में कार्य योजना प्रस्तुत करे, और विक्रय पर प्रतिबंध करते हुए कलेक्टर, जिला पंजीयक को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है।


