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टूलकिट मामला: शांतनु मुलुक और निकिता जैकब की गिरफ़्तारी पर 15 मार्च तक रोक
09-Mar-2021 8:06 PM
टूलकिट मामला: शांतनु मुलुक और निकिता जैकब की गिरफ़्तारी पर 15 मार्च तक रोक

किसान प्रदर्शनों से जुड़े टूलकिट मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शांतनु मुलुक और निकिता जैकब की गिरफ़्तारी पर 15 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है.

मुंबई की वकील निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु मुलुक पर पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के साथ राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया था.

इन पर आरोप हैं कि इन्होंने सोशल मीडिया पर किसान प्रदर्शनों से जुड़ी टूलकिट को सार्वजनिक किया.

जैकब को 17 फ़रवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के लिए ट्रांज़िट एंटिसिपेटरी बेल दे दी थी. इस कारण वो दिल्ली में इस मामले की सुनवाई कर रही अदालत के पास गई थीं.

वहीं, मुलुक को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने 16 फ़रवरी के लिए 10 दिनों की ट्रांज़िट एंटिसिपेटरी बेल दी थी.

उन्होंने 23 फ़रवरी को दिल्ली की अदालत में अपील की थी और उनकी गिरफ़्तारी पर 9 मार्च तक के लिए रोक लगा दी गई थी. (bbc.com)


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