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'छत्तीसगढ़'संवाददाता
राजनांदगांव, 9 मार्च। राजनांदगांव के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव को एक चिटफंड कंपनी के घोटाले में कथित रूप से एफआईआर दर्ज करने के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
राजनांदगांव के खैरागढ़ समेत कुछ और थानों में अनमोल इंडिया नामक चिटफंड कंपनी के हितग्राहियों की शिकायत पर पुलिस ने पूर्व सांसद यादव के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की थी। पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट में पुलिस कार्रवाई को चुनौती देते हुए तत्काल एफआईआर को रद्द करने की याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने पुलिस एफआईआर पर रोक लगाते हुए यादव पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच ने एफआईआर पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। अनमोल इंडिया कंपनी के संचालक वर्तमान में जेल में है। मूलरूप से नागपुर की इस कंपनी द्वारा समूचे राज्य से चिटफंड में निवेशकों से करोड़ों रुपए का निवेश कराया।
बताया जा रहा है कि यादव ने पूरे मामले को लेकर एक पक्षीय कार्रवाई करने पर हाईकोर्ट से एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी। यादव पर एफआईआर दर्ज कराने के प्रार्थियों ने आरोप लगाया था कि कंपनी के स्टॉर प्रचारक के तौर पर उन्होंने कार्य किया था। जिससे प्रभावित होकर हितग्राहियों ने कंपनी में रुपए जमा कराए थे।


