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कोरोना की आड़ में रेलवे वसूल कर रही दुगना किराया, हाईकोर्ट में दिये जवाब से खुलासा
03-Feb-2021 6:14 PM
कोरोना की आड़ में रेलवे वसूल कर रही दुगना किराया, हाईकोर्ट में दिये जवाब से खुलासा

छत्तीसगढ़ में पैसेंजर और लोकल  कब चलेगी इस पर कोई जवाब नहीं, अगली सुनवाई 15 फरवरी को

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 फरवरी।
अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव द्वारा दाखिल जनहित याचिका में रेल्वे बोर्ड ने आज अपना जवाब दाखिल किया है। जवाब से यह खुलासा होता है कि स्पेशल ट्रेन में जिस दूरी की यात्रा नहीं की गई है उसका भी चार्ज जोड़ा जा रहा है वहीं स्पेशल चार्ज के नाम पर 250 रूपये प्रति टिकट की वसूली ए.सी 3 में की जा रही है। ऐसी ही अधिक वसूली प्रत्येक श्रेणी में की जा रही है।

रेल्वे ने अपने जवाब में बताया है कि स्पेशल ट्रेनों में सामान्य से 30 प्रतिशत अधिक किराया लिया जाता है, वही यात्री कितनी भी दूरी की यात्रा करें कम से कम 500 कि0मी0 का भाड़ा लिया जाता है। इसके अलावा कई स्पेशल ट्रेनों में स्पेशल सरचार्ज भी है। हालांकि जवाब में कोरोना के अलावा ऐसा कोई कारण नहीं बताया है जिसके आधार पर सामान्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल के रूप में क्यों चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि अधिकतर स्पेशल ट्रेन अपने पुराने रैक के साथ पुरानी ही टाइमिंग और स्टापेज पर चल रही है। परन्तु उन्हें स्पेशल ट्रेन माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में पैसेंजर और लोकल ट्रेन चलाये जाने की मांग पर रेल्वे बोर्ड ने कोई वादा नहीं किया है और कहा है कि जब स्थितियां सामान्य होगी तब पैसेंजर और लोकल ट्रेन छत्तीसगढ़ राज्य में चलाई जायेगी। पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में पैसेंजर और लोकल ट्रेन दिसम्बर माह से ही प्रारंम्भ हो जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण रेलवे ने नहीं दिया। बुजुर्ग व्यक्ति और कई श्रेणी के व्यक्तियों को स्पेशल ट्रेनों में छूट नहीं दिये जाने के सवाल पर रेल्वे बोर्ड ने कहा है कि वह नहीं चाहता कि लोग अनावश्यक यात्रा करें। कोरोना गाइडलाइन में भी 65 वर्ष से नीचे के व्यक्ति की यात्रा पर रोक न होने और 58 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को रेल्वे में मिलने वाली छूट पर कुछ भी नहीं बताया गया है।

चीफ जस्टिस पी.वी. रामचन्द्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की खण्डपीठ में आज याचिकाकर्ता को रेलवे के जवाब का प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय देते हुए अगली सुनवाई 15 फरवरी को नियत की है।


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