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हाईकोर्ट में बाबूलाल अग्रवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
28-Jan-2021 12:02 PM
हाईकोर्ट में बाबूलाल अग्रवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 28 जनवरी।
मनी लांड्रिंग और आय से अधिक सम्पत्ति मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किये गये पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।

हाईकोर्ट में बाबूलाल अग्रवाल की ओर से जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि इसी तरह के मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम् को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि पहले से ही 39 करोड़ रुपये की सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकरण में अग्रवाल का केस लम्बित है उसके बाद नवंबर माह में 28 करोड़ रुपये का नया मामला सामने आया है। एनजीओ घोटाले को लेकर अग्रवाल की तरफ से एक याचिका कुंदन सिंह की ओर से दायर की गई थी। उन्होंने भी जमानत के विरोध में हस्तक्षेप याचिका दायर की और उनका पक्ष भी कोर्ट के समक्ष रखा गया। उनकी ओर से भी जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि पूर्व आईएएस आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उनका रिकॉर्ड देखते हुए जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा। ज्ञात हो कि अग्रवाल की ओर से दूसरी बार जमानत के लिये याचिका दायर की गई है। जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई।


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