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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 दिसम्बर। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा सब इंजीनियरों की भर्ती के लिये जारी अंतिम परिणाम पर रोक लगाई गई थी।
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियरों की भर्ती के लिये 19 सितम्बर 2018 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिये 3 फरवरी 2019 को लिखित परीक्षा रखी गई थी। इसके 5 दिन बाद मॉडल आंसर पेपर जारी किया गया और 14 फरवरी 2019 को अंतिम परिणाम जारी किया गया। अंतिम परिणाम पर आपत्ति करते हुए कुछ प्रतिभागियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए अंतिम परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से जवाब मांगा। सिंगल बेंच के फैसले के विरुद्ध प्रतियोगी मुकेश कुमार ओगरे, उमंग गौरहा आदि ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की डबल बेंच में हुई। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को पलटते हुए अंतिम परिणाम के आधार पर ही नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।


