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नाबालिग से रेप-अपहरण केस में 5 दिन के भीतर चालान पेश
10-Dec-2020 9:07 PM
नाबालिग से रेप-अपहरण केस में 5 दिन के भीतर चालान पेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 दिसम्बर। तोरवा पुलिस ने 17 वर्षीय किशोरी के अपहरण और बलात्कार के मामले में पांच दिन के भीतर कोर्ट में चालान पेश कर दिया है।

तोरवा थाने में 6 दिसम्बर को किशोरी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जुर्म दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश की और आरोपी राजा शर्मा को रायपुर के रामनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से किशोरी को भी पुलिस ने छुड़ा लिया। पीडि़ता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366 तथा 376 व पास्को एक्ट 4, 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया। पीडि़त किशोरी का उसी दिन मेडिकल कराया गया तथा फोरेंसिक एक्सपर्ट से रिपोर्ट ली गई। नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर उसके नाबालिग होने की पुष्टि की गई। इसके बाद न्यायालय में धारा 164 के अंतर्गत पीडि़ता का बयान दर्ज कराया गया। इसके बाद 10 दिसम्बर को पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश कर दिया।

थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के नाबालिग तथा महिलाओं के मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्रवाई शीघ्रता से की गई। इससे पीडि़ता को जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद है।


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