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रेप आरोप में डॉ. आदिले को हाईकोर्ट से जमानत
02-Dec-2020 1:24 PM
रेप आरोप में डॉ. आदिले  को हाईकोर्ट से जमानत


'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 2 दिसम्बर।
कांकेर की एक नर्सिंग काउंसलर से बलात्कार के आरोप में फरार चल रहे पूर्व चिकित्सा संचालक डॉ. साहेब लाल आदिले की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है।
बीते अगस्त में डॉक्टर के खिलाफ महिला पुलिस थाने में डॉ. आदिले के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि पीडि़ता जब रायपुर आई थी तो उसे अपने स्कूटी में बिठाकर डॉ. आदिले पंडरी स्थित अशोका सोसाइटी के एक मकान ले गये थे और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। सितंबर में आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अक्टूबर में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से डॉ. आदिले अपने शंकर नगर निवास से फरार थे। हाईकोर्ट में आज डॉ. आदिले की अर्जी पर सुनवाई हुई। जस्टिस अरविन्द चंदेल की सिंगल बेंच ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर की है। 

 


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