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निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिये हाईकोर्ट का निर्देश
02-Dec-2020 9:49 AM
निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिये हाईकोर्ट का निर्देश

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 2 दिसम्बर। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर स्वास्थ्य संचालक को आदेश दिया है कि निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिये समुचित निर्देश जारी करें।

रायपुर के डॉक्टर विकास अग्रवाल ने अधिवक्ता मधुनिशा सिंह के जरिये दायर एक जनहित याचिका में कहा कि प्रदेश के केवल गिने-चुने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की अनुमति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है, जबकि इस दौरान कोरोना पीड़ितों की संख्या कम नहीं हुई है और इलाज के अभाव में उनकी मौतें भी हो रही है। अधिक संख्या में निजी अस्पतालों में इलाज की अनुमति देकर इन मौतों को रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य संचालक को समुचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।

86 नये मरीज, दो मौतें

बीते 24 घंटे में कोरोना के 86 नये मरीज मिले और इस बीच इलाज के दौरान दो मरीजों की मौत हो गई।

पिछले एक सप्ताह से प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 से 150 के बीच आती रही है। सिर्फ 30 नवंबर को 99 मरीज मिले। नये मरीजों में 54 शहर के विभिन्न इलाकों से हैं। बीते 24 घंटे में स्वस्थ होने के बाद 190 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। जांजगीर जिले की एक 63 वर्षीय  महिला तथा कोरबा के 73 वर्ष के वृद्ध की निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत भी इस बीच हो गई।


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