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रायपुर में सड़क चौड़ीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई
18-Nov-2020 10:07 AM
रायपुर में सड़क चौड़ीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

- राजेश अग्रवाल 

' छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 18 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम द्वारा सिटी कोतवाली से गांधी चौक तक किये जा रहे सड़क चौड़ीकरण के कार्य पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है और दो सप्ताह के भीतर नगर निगम को जवाब देने कहा है।

रायपुर के शिव कुमार मिश्रा सहित अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि न्यू हाई टेक सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन से लेकर नगर निगम मुख्यालय, गांधी चौक तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया है लेकिन इससे प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके अलावा इनके व्यवस्थापन की व्यवस्था भी नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं का व्यवसाय इससे प्रभावित हो रहा है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सड़क चौड़ीकरण और प्रभावित होने वाली दुकानों को तोड़ने पर रोक लगा दी है।


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