ताजा खबर

लोन मोरेटोरियम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अनुरोध पर सुनवाई 5 तक टाली
03-Nov-2020 2:16 PM
लोन मोरेटोरियम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अनुरोध पर सुनवाई 5 तक टाली

नई दिल्ली, 3 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने लोन´ पर मोरेटोरियम (कर्ज अदायगी में कुछ वक्त की छूट) लेने वाले लोगों को ब्याज पर ब्याज के मामले में सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सुनवाई टाल दी जाए, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल किसी और मामले में व्यस्त हैं।

जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच छह महीने की लोन मोरेटोरियम वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। हालांकि इस संबंध में केंद्र सरकार राहत का आदेश जारी कर चुकी है। केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी। बता दें शीर्ष अदालत ने इससे पहले सरकार से कहा था कि सरकार को जल्द से जल्द ब्याज माफी योजना लागू करनी चाहिए।अदालत ने कहा था कि लोगों की दिवाली इस बार सरकार के हाथों में है 

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम के मामले पर आखिरी सुनवाई 14 अक्टूबर को की थी। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। इस दौरान केंद्र ने सर्कुलर जारी करने के लिए 15 नवंबर तक का वक्त मांगा था।
 
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 15 नवंबर तक इससे जुड़ा सर्कुलर जारी कर देगी।इसे ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 नवंबर तक सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब फैसला हो चुका है तो उसे लागू करने में इतना समय क्यों लगना चाहिए।


अन्य पोस्ट