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इस बार राज्य स्थापना दिवस समारोह नहीं, अलंकरण सीएम हाउस में, स्कूलें बंद रहेंगी
08-Oct-2020 4:39 PM
इस बार राज्य स्थापना दिवस समारोह नहीं, अलंकरण सीएम हाउस में, स्कूलें बंद रहेंगी

 कैबिनेट का फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 अक्टूबर।
कोरोना फैलाव को देखते हुए इस बार राज्य स्थापना दिवस समारोह नहीं होगा। सिर्फ अलंकरण समारोह मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। बैठक में फिलहाल स्कूलें नहीं खुलेंगी। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। 

सीएम हाउस में हुई कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि इस पर कैबिनेट समिति की अनुसंशा के आधार पर फैसला लिया जाएगा।  कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि सरकारी और निजी परियोजनाओं के लिए प्रचलित जल दरों को संशोधित किया गया। जिसके अनुसार भू-जल के औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित जल दरों में 20 से 33 प्रतिशत तक की कमी किए जाने तथा भू-जल दरों पर प्राप्त जल कर की राशि पृथक से निर्मित किए जाने वाले भू-जल संरक्षण कोष में जमा की जाएगी। इस कोष का उपयोग भू-जल संवर्धन (रिचार्जिंग ) में किया जाएगा। इसके साथ ही स्वनिर्मित स्त्रोत की श्रेणी हेतु प्रचलित दर, जो कि नैसर्गिक स्त्रोत जलदर 5 रूपए प्रति घन मीटर है, को कम कर साढ़े 3 रूपए प्रति घन मीटर किया गया।

खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना की सभी चार योजनाएं 31 अक्टूबर 2024 तक लागू करने, राज्य स्तरीय अपीलीय फोरम के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रसंस्करण मिशन में वन अधिकार अधिनियम पट्टाधारी एवं सामुदायिक तथा वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामों को विशेष प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय लिया गया। वन विभाग का नाम संशोधित कर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 

मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण-उन्नयन प्राधिकरण का गठन एवं निधि नियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य शिक्षा स्वास्थ्य और आवागमन से संबंधित संरचनाओं के रख रखाव-उन्नयन संबंधी कार्यो के वित्त पोषण की पूर्ति है। प्रधिकरण संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को जरूरी सलाह भी देगा। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के दो उपाध्यक्ष होंगे, जो विधायकगण में से नामांकित होंगे। 

यात्री वाहनों के माह सितंबर और अक्टूबर 2020 के देय मासिक कर में छूट शर्तों के अधीन दिए जाने का निणर्य लिया गया। अंतर्राज्यीय-अखिल भारतीय पर्यटक परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों के सितंबर-अक्टूबर के देय मासिक कर में छूट तभी दी जाएगी। जिनके संचालकों द्वारा माह सितंबर के पूर्व अंतिम तीन माह के दौरान अपने प्रत्येक यात्री वाहनों के चालक, परिचालक हेल्पर को निर्धारित वेतन भत्ते का भुगतान किया हो अथवा उक्त भुगतान को माह दिसंबर तक अनिवार्य रूप से किए जाने का शपथ पत्र कराधान अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
 
यह भी फैसला लिया गया कि सभी समाजों की सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर अधिकतम 5 हजार वर्ग फुट भूमि के आबंटन  के प्रावधान को संशोधित कर अब साढ़े 7 हजार वर्ग फुट तक कर दिया गया है। जिला कलेक्टर के स्तर पर ही भूमि आबंटन की कार्रवाई की जाएगी।  सौर उर्जा नीति 2017-27 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार एक किलोवाट या एक किलोवाट से अधिक क्षमता के रूफटाप सोलर पावर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिीविटी की सुविधा उपलब्घ कराई जाएगी। 


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