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-अभय जवादे
भिलाई नगर 8 अक्टूबर ('छत्तीसगढ़')। जिला स्वास्थ्य विभाग में शहरी कार्यक्रम अधिकारी संजीव दुबे के साथ फोन पर अपशब्दों का उपयोग करने वाले एसडीएम रीडर संतोष कुमार त्रिपाठी को कलेक्टर द्वारा निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश में जांच अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया श्री त्रिपाठी को अशोभनीय आचरण का दोषी पाया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय दुर्ग होगा।
इस बदतमीज़ी और धमकी के ऑडियो सहित खबर इस अख़बार 'छत्तीसगढ़' में प्रमुखता से छपी थी.
गौरतलब हो कि जिला स्वास्थ्य विभाग में शहरी कार्यक्रम अधिकारी संजीव दुबे के साथ 20 सितंबर को कोविड-19 के तहत कांटेक्ट ट्रेसिंग कार्य करने के दौरान संतोष कुमार त्रिपाठी नामक व्यक्ति द्वारा संजीव दुबे को मोबाइल पर स्वयं को एसडीएम दुर्ग का रीडर बताते हुए एवं कोरोना पॉजिटिव होने संबंधित वार्तालाप करने के दौरान लगातार अपशब्दों का प्रयोग किया गया एवं धमकाते हुए देख लेने का हवाला दिया गया था ।
इसकी शिकायत संजीव दुबे के द्वारा जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर एवं कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से की गई थी। शिकायत के पश्चात कलेक्टर द्वारा जांच किए जाने का आदेश दिया गया था। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग एवं डिप्टी कलेक्टर अरुण कुमार वर्मा संयुक्त रूप से जांच की गई।
दोनों ही अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर को सौंपा गए जांच प्रतिवेदन मे संतोष कुमार त्रिपाठी को प्रथम दृष्टया अशोभनीय आचरण का दोषी पाया गया है। संतोष कुमार त्रिपाठी सहायक ग्रेड दो वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग के कार्यालय में वाचक है तथा शासकीय सेवक है।
श्री त्रिपाठी का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत दंडनीय होने से नियमों 9 के तहत श्री त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय दुर्ग होगा।


