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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 अक्टूबर। हाईकोर्ट ने वास्तुविद संदीप श्रीवास्त्व और नीना श्रीवास्तव की याचिका पर नगर निगम को सुभाष स्टेडियम की दुकानें उन्हें आफसेट मूल्य पर देने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि याचिकाकर्ता ने सुभाष स्टेडियम में रेंट-लीज में नगर निगम रायपुर से दूकानें 1995 में ली थी। 2014 में नगर निगम ने स्टेडियम के पुनर्निर्माण का फैसला लिया। याचिकाकर्ता के रेंट एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर कहा गया कि याचिकाकर्ता सहित सभी को अन्य जगह दुकान दी जाएगी। इसी बीच निगम ने अन्य जगह दुकान नहीं दी और यह निर्णय लिया कि सुभाष स्टेडियम में पुन: दुकान बनाई जाएगी, जो कि 2017 में बनकर तैयार हो गई।
निगम ने दुकान बेचने के लिए नोटिस जारी किया, उसको भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, फिर निगम ने नीलामी में दुकान बिक्री नहीं होने से नीलामी निरस्त कर दी, फिर से बिना याचिकर्ता को कोर्ट का आदेश के पालन में दुकान नहीं दी गई। 16 मार्च 2020 को पुन: दुकान नीलामी के लिए निविदा बिक्री की नोटिस जारी कर दी, जिसकी अंतिम तिथि 25 जून 2020 रखी गई, उसको फिर से याचिकर्ता द्वारा चुनौती दी गई जिस पर संदीप दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि ऐसे ही प्रकरण में जवाहर मार्केट के दुकानदारों को दुकान रेंट में पुनर्वासित कर दी जा रही है।
याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव की जा रही है, निगम के वकील ने कोर्ट को बताया कि इनको भी कुछ प्राथमिकता देंगे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को चुनने के बाद नगर निगम को आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को आफसेट प्राइस पर ही दुकान देना होगा। प्रकरण निराकृत कर दिया गया।


