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सरकारी जमीन पर कॉलोनी, हाईकोर्ट ने रामा ग्रीन्स प्रोजेक्ट पर रोक लगाई
14-Sep-2020 5:18 PM
सरकारी जमीन पर कॉलोनी, हाईकोर्ट ने रामा ग्रीन्स प्रोजेक्ट पर रोक लगाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 सितम्बर।
हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रामा बिल्डकॉन द्वारा रायपुर के अमलीडीह में प्रस्तावित रामा ग्रीन्स प्रोजेक्ट पर आगामी आदेश पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट में जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की डबल बेंच में रायपुर के राजकुमार दुबे ने अधिवक्ता अर्जित तिवारी की पीआईएल पर आज सुनवाई हुई। याचिका में बताया गया था कि रामा बिल्डकॉन द्वारा अमलीडीह में रामा ग्रीन्स आवासीय कॉलोनी निर्माण के लिए नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से ले आउट पास कराया गया है। जिस स्थान पर कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है उसमें शासकीय भूमि भी सम्मिलित है जो राजस्व विभाग के निस्तार पत्रक में दर्ज है। 

कॉलोनाइजर को उक्त भूमि का आबंटन लैंड रेवन्यू कोड 1959 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के अनुसार इस आबंटन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। शासन और प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्थगन दिया है। मामले में सुनवाई जारी रहेगी। 


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