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रेप के आरोपी आईएएस पाठक को हाईकोर्ट से जमानत
14-Aug-2020 2:36 PM
रेप के आरोपी आईएएस पाठक को हाईकोर्ट से जमानत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 अगस्त।
जांजगीर के पूर्व कलेक्टर आईएएस जनक प्रसाद पाठक को एनजीओ चलाने वाली एक महिला से दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने पीडि़ता द्वारा विलम्ब से रिपोर्ट दर्ज कराने को जमानत देने का आधार बताया है। 

4 जून 2020 को उक्त महिला की शिकायत पर जांजगीर पुलिस ने पाठक के खिलाफ धारा 376, 506 तथा 509 (ख) के तहत अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज होने के बाद पाठक की जांजगीर पुलिस तलाश कर रही थी। इस बीच उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिये आवेदन लगाया था। जस्टिस अरविन्द चंदेल की बेंच ने आज उनकी याचिका मंजूर कर ली।

पीडि़त महिला की शिकायत पर जांजगीर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। महिला एनजीओ चलाती है और काम के सिलसिले में कलेक्टोरेट कार्यालय में पाठक से मिली थीं। आरोप के मुताबिक 13 मार्च को उनकी पाठक से उनके चेम्बर में पहली बार मुलाकात हुई। उन्होंने मोबाइल नंबर मांग लिया था और कहा था कि जब काम हो जायेगा तो आपको बताया जायेगा। इसके बाद पाठक ने उनसे कई बार फोन से सम्पर्क किया और वाट्सअप कॉल भी किया। आरोप के अनुसार पाठक ने कई बार अश्लील चैट भी किया और अपने पास बुलाया। जब महिला ने आने से मना किया तो उसके पति को नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। शिकायत के अनुसार वह 15 मई को कलेक्टर से मिलने उनके चेम्बर में फिर गई थीं तब अंदर के कमरे में ले जाकर उन्होंने उससे दुष्कर्म किया। महिला ने घटना की पुलिस में शिकायत करीब एक पखवाड़े बाद की थी, जब आईएएस पाठक का जांजगीर से तबादला हो चुका था। 
हाईकोर्ट में पाठक की ओर से अधिवक्ता सुशांत ठाकुर ने पैरवी की। 


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