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'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 14 अगस्त। राज्य कर्मचारी बीमा निगम द्वारा प्रदेश में संचालित अस्पतालों में स्टाफ नर्स और फार्मासिस्टों की भर्ती की प्रक्रिया करने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिये कहा है।
ईएसआईसी द्वारा 28 दिसम्बर 2018 को फार्मासिस्ट के 16 तथा स्टाफ नर्स के 17 पदों के लिये भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। भर्ती के लिये लिखित परीक्षा ली गई उसके बाद 9 जुलाई 2019 को चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची जारी की गई। इसके बाद से नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी गई है।
अधिवक्ता सुशोभित सिंह के माध्यम से चयनित उम्मीदवार विक्की साहू व अन्य ने हाईकोर्ट में तर्क रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिनेश कुमार विरुद्ध दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के आदेश में कहा है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पर मनमाने तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकती और चयनित उम्मीदवारों को वंचित नहीं किया जा सकता।


