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लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, शुक्रवार से दुकानें, समय तय, रविवार को व्यापार बंद
06-Aug-2020 4:24 PM
लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, शुक्रवार से दुकानें, समय तय, रविवार को व्यापार बंद

हर दुकानदार को मास्क रखना अनिवार्य


‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 अगस्त। प्रदेश में अब लॉकडाउन और नहीं बढ़ेगा। अलबत्ता रायपुर, बीरगांव और दुर्ग में कुछ पाबंदियों के साथ बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। रायपुर में दुकान खोलने के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। बाकी जिलों में सामान्य रूप से दुकानें  खोली जा सकती हैं। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को लॉकडाउन पर मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा की थी। रायपुर, दुर्ग और बीरगांव में ही कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बाकी ग्रामीण इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है। इन सबके बावजूद लोगों की दिक्कतों को देखते हुए सरकार अब और लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। व्यापारी संगठनों का बाजार खोलने की अनुमति देने के लिए काफी दबाव रहा है। इस सिलसिले में गुरूवार को रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने चेम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और सुझाव के बाद समय-सीमा निर्धारित की है। 

नए निर्देशों में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सब्जी, डेयरी, मटन-मछली की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसी तरह किराना और जनरल प्रोविजन स्टोर्स भी सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगा। बाकी व्यवसाय भी दोपहर 11 बजे से 7 बजे तक संचालित हो सकेगी। 

रेस्टोरेंट, होटल में सुबह 10 बजे से 9 बजे तक और होमडिलीवरी रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक हो सकेगी। ठेले पर खाद्य सामग्री सुबह 6 से 9 और रात्रि 5 से 8 बजे तक अनुमति रहेगी। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों  को मास्क पहनने अनिवार्य रहेगा। सिर्फ गले में गमछा बांधकर रखने से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानों में सोशल डिस्टेसिंग की अनिवार्य मार्किंग होगी। दुकानदार को 50 मास्क अपने पास रखना होगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क के आता है, तो उसे मास्क दिया जाना चाहिए। रविवार को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक सिर्फ डेयरी की दुकानें खुल सकेंगी। 

सूत्र बताते हैं कि बीरगांव में ऑड-ईवन फार्मूले के तहत बाजार खोलने की अनुमति दी जा सकती है। यानी एक समय में सारी दुकानें नहीं खुलेंगी। रायपुर में भी सुबह सब्जी-दूध, दोपहर तक किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह कृषि यंत्रों और सराफा बाजार के लिए भी समय निर्धारित किया जाएगा। कृषि और सराफा की दुकानें शाम को खोलने की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन की दुकानें बंद रहेंगी। 


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