ताजा खबर

मशीन क्षति के लिए 28 लाख रुपये से अधिक देने का आदेश
14-Jun-2026 12:17 PM
मशीन क्षति के लिए 28 लाख रुपये से अधिक देने का आदेश

बीमा कंपनी की दलील उपभोक्ता आयोग ने खारिज की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 जून। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिलासपुर ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए शिकायतकर्ता को 28.24 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने मशीन क्षति, मानसिक प्रताड़ना और वाद व्यय सहित पूरी राशि पर वर्ष 2022 से भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने के निर्देश भी दिए हैं।

मामले के अनुसार कोरबा निवासी ए.के. शर्मा ने अपनी वोल्वो क्राउनर एक्सकेवेटर मशीन का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी पॉलिसी के तहत कराया था। 7 अगस्त 2021 को एसईसीएल खदान में काम के दौरान मशीन में अचानक आग लग गई, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचा।

शिकायतकर्ता ने मशीन की मरम्मत पर 46.41 लाख रुपये खर्च होने का दावा किया था। जांच के लिए नियुक्त सर्वेयर कंपनी एमएसी इंश्योरेंस सर्वेयर्स ने अपनी रिपोर्ट में कंट्रोल पैनल में हुए विद्युत शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया और इसे आकस्मिक दुर्घटना माना। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने यह कहते हुए दावा अस्वीकार कर दिया कि मशीन ऑपरेटर उसे चालू अवस्था में छोड़कर चला गया था, जो पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन है।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल तथा सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक कुमार पांडेय की पीठ ने पाया कि मशीन में ऑटो-कट तकनीक थी। इस तकनीक के तहत इग्निशन बंद करने के तीन मिनट बाद मशीन स्वतः बंद हो जाती है।

आयोग ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ऑपरेटर की जानबूझकर लापरवाही साबित नहीं होती। बीमा कंपनी भी ऐसा कोई ठोस तकनीकी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिससे लापरवाही सिद्ध हो सके।

आयोग ने बीमा कंपनी को मशीन क्षति के लिए 27.94 लाख रुपये, मानसिक कष्ट के लिए 25 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। साथ ही वर्ष 2022 से भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। आदेश की प्रति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य किया गया है।


अन्य पोस्ट