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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 जून। ऑटोमोबाइल इंजन ऑयल और ग्रीस के कारोबार में बड़ी कमाई का सपना दिखाकर 10 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद सरकंडा पुलिस ने ओडिशा की एक निजी कंपनी के संचालक और उसके सहयोगी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार साइंस कॉलेज रोड स्थित अशोक विहार फेस-2 निवासी 63 वर्षीय राजेंद्र देवांगन ने शिकायत दर्ज कराई है कि वर्ष 2020 में उनकी मुलाकात ओडिशा की कंपनी ई-वेल्थ स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक सुशील कपूर और उसके सहयोगी यश नारायण शर्मा से हुई थी। दोनों ने उन्हें कंपनी का मिनी स्टॉकिस्ट और चैनल पार्टनर बनाने का प्रस्ताव दिया।
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों ने दावा किया कि कंपनी के उत्पादों के वितरण से अच्छा मुनाफा होगा और उन्हें कारोबार में हिस्सेदारी भी मिलेगी। शुरुआत में इसके लिए 4 लाख रुपये जमा करने को कहा गया। आरोपियों की बातों पर भरोसा कर उन्होंने नकद और बैंकिंग माध्यमों से यह राशि अलग-अलग किस्तों में जमा कर दी।
देवांगन का आरोप है कि निर्धारित राशि जमा करने के बाद भी उन्हें स्टॉकिस्ट नहीं बनाया गया। जब उन्होंने इस संबंध में जानकारी मांगी तो आरोपियों ने औपचारिकताएं पूरी करने का हवाला देते हुए 6 लाख रुपये और जमा करने को कहा। भविष्य में बेहतर लाभ और साझेदारी का भरोसा दिलाए जाने पर उन्होंने यह राशि भी जमा कर दी।
इस तरह आरोपियों के बताए खाते में कुल 10 लाख रुपये जमा कराए गए। इसके बावजूद न तो उन्हें कंपनी की स्टॉकिस्टशिप मिली और न ही किसी प्रकार की साझेदारी या लाभांश दिया गया।
शिकायत के मुताबिक रकम लेने के बाद आरोपी लगातार आश्वासन देते रहे और समय मांगते रहे। बाद में उन्होंने शिकायतकर्ता के फोन उठाना बंद कर दिया। आरोप है कि दोनों ने अपने मोबाइल नंबर निष्क्रिय कर दिए और शिकायतकर्ता का नंबर भी ब्लॉक कर दिया।
काफी प्रयासों के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने पर राजेंद्र देवांगन ने जुलाई 2025 में आरोपियों को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला।
मामला पहले ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित शहीद नगर थाना पहुंचा, जहां जीरो एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि कथित धोखाधड़ी बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद प्रकरण को आगे की कार्रवाई के लिए बिलासपुर भेजा गया।
सरकंडा पुलिस ने भुवनेश्वर में दर्ज जीरो एफआईआर और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सुशील कपूर और यश नारायण शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है।


