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नामांकन भरने से रोके जाने का आरोप, पार्षद उपचुनाव का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
02-Jun-2026 1:34 PM
नामांकन भरने से रोके जाने का आरोप, पार्षद उपचुनाव का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 2 जून। कोरबा जिले की दीपका नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 15 के उपचुनाव को लेकर नया विवाद सामने आया है। चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही महिला प्रत्याशी शोभा तिग्गा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया गया और प्रशासनिक स्तर पर उनके चुनाव लड़ने में बाधाएं खड़ी की गईं।

याचिका में नगर परिषद के अधिकारियों पर नियमों के विपरीत कार्य करने और मनमानी बरतने का आरोप लगाया गया है।

याचिका के अनुसार दीपका नगर परिषद का वार्ड क्रमांक 15 अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित है। शोभा तिग्गा ने चुनाव लड़ने के उद्देश्य से निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्र खरीदा था और तय तारीख पर उसे जमा करने नगर परिषद कार्यालय पहुंची थीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन जमा करने के दौरान प्रशासन ने उनका आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके लिए अतिरिक्त दस्तावेजों और 'नो ड्यूज' प्रमाणपत्र की मांग की गई, जबकि उनके अनुसार ऐसी शर्तें अनावश्यक रूप से लगाई गईं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें चुनावी मुकाबले से बाहर रखने के उद्देश्य से राजनीतिक दबाव के तहत यह कार्रवाई की गई। उनका दावा है कि एक पात्र उम्मीदवार होने के बावजूद उन्हें नामांकन दाखिल करने का अवसर नहीं दिया गया, जिससे उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है।

याचिका में कहा गया है कि यदि किसी योग्य प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने से ही रोका जाए तो यह केवल एक व्यक्ति के अधिकारों का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

शोभा तिग्गा ने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराने और पूरे मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है।

याचिका में यह तर्क भी दिया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित है। ऐसे में यदि प्रशासनिक स्तर पर किसी उम्मीदवार के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो इससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।


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