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अपर आयुक्त शर्मा को निगम अमले के समस्त स्वत्वों की स्वीकृति एवं भुगतान अधिकार
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 27 मई । निगम आयुक्त संबित मिश्रा जोन कमिश्नरों (जेसी) के अधिकार और खर्च सीमा बढ़ाया है। ऐसा अब तक के किसी कमिश्नर ने नहीं किया था।
नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह किया है।
आयुक्त द्वारा जारी आदेश अनुसार 20 लाख रूपए तक के सभी कार्यों की सक्षम स्वीकृति उपरांत निविदा आमंत्रण से लेकर कार्यादेश जारी करने जैसी समस्त कार्यवाही जेसी कर सकेंगे। इससे अधिक के सभी कार्यों को सक्षम स्वीकृति उपरांत निविदा आमंत्रण अधीक्षण अभियंता के परीक्षण उपरांत निविदा समिति के माध्यम से अपर आयुक्त द्वारा निगम आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा। जेसी संपूर्ण अमले का विभागवार वेतन पत्रक का संधारण करने का कार्य किया जायेगा। जेसी को आदेशित किया गया है कि वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, का प्रकरण तैयार कर मुख्यालय में प्रभारी अधिकारी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भेजें। जोन कमिश्नर समस्त प्रकार की प्राप्त राशि की ऑनलाईन डाटा एंट्री करेंगे तभी संबंधित मद में खर्च कर सकेंगें। इसी तरह से
अपर आयुक्त पकंज के शर्मा को निगम रायपुर मे कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियो के समस्त स्वत्वो के भुगतान की स्वीकृति एवं भुगतान करने की शक्तियां, अधिकार प्रत्यायोजित कर दिया है।


