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गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से उच्चतम न्यायालय का इनकार
26-May-2026 12:18 PM
गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से उच्चतम न्यायालय का इनकार

नयी दिल्ली, 26 मई। उच्चतम न्यायालय ने बकरीद से पहले गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया।

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, ‘‘आपको यह बात एक दिन पहले याद आई। कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।’’

अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

सिन्हा ने कहा, ‘‘परसों बकरीद है। यह गोवध निषेध कानून को लागू कराने का अनुरोध करने वाली याचिका है। क्या इसे कल सूचीबद्ध किया जा सकता है।’’

अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर याचिका में गोवध निषेध कानूनों को लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इसमें प्रत्येक राज्य में सरकारों को कानून के अनुसार बूचड़खानों के नियमन के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। (भाषा)


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