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हाईकोर्ट ने आरडीए को लगाई फटकार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 26 मई। निजी जमीन पर सड़क निर्माण कर मुआवजा नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि यदि जांच में सड़क निर्माण की पुष्टि होती है, तो संबंधित जमीन का विधिवत अधिग्रहण कर मालिक को उचित मुआवजा दिया जाए।
मामला रायपुर के रायपुरा गांव की जमीन से जुड़ा है। याचिकाकर्ता हनुमान प्रसाद ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया कि आरडीए ने अपनी आवासीय योजना के निर्माण के दौरान उनकी निजी भूमि पर सड़क बना दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तब स्थानीय प्रशासन और आरडीए ने मौके पर पहुंचकर सीमांकन और जांच कराई।
जांच में यह बात सामने आई कि संबंधित जमीन पर वास्तव में सड़क का निर्माण किया गया है, लेकिन जमीन मालिक को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर हनुमान प्रसाद ने हाईकोर्ट की शरण ली।
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरडीए और स्थानीय प्रशासन को नए सिरे से सीमांकन करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि पुनः जांच में सड़क निर्माण की पुष्टि होती है, तो संबंधित भूमि के अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए और जमीन मालिक को नियमानुसार मुआवजा दिया जाए।


