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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 25 मई। जिले के सीपत थाना क्षेत्र के मोहरा गांव में कथित प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के आरोप का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक मोहरा गांव के कछारीपारा निवासी 24 वर्षीय सुमित यादव ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि रविवार सुबह करीब 9 बजे गांव में रामस्वरूप सूर्यवंशी के घर प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी।
सूचना मिली थी कि कुछ लोग गांव के लोगों को विभिन्न प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके बाद सुमित यादव अपने साथियों धीरज भोई, सुभाष साहू और सुधांशु भोई के साथ मौके पर पहुंचे।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वहां मौजूद रामस्वरूप सूर्यवंशी, जितेंद्र सूर्यवंशी और पंकज कुमार करियारे हिंदू समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे।
सभा में शामिल लोगों को अच्छे परिवारों में शादी कराने, स्वास्थ्य लाभ दिलाने, मुफ्त इलाज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे प्रलोभन दिए जा रहे थे। शिकायत में यह भी आरोप है कि सभा के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गईं और लोगों को सनातन धर्म छोड़ने के लिए उकसाया गया।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


