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एनडीपीएस पिट एक्ट, 54 को जेल, सर्वाधिक 33 रायपुर के
28-Apr-2026 7:40 PM
एनडीपीएस पिट एक्ट, 54 को जेल, सर्वाधिक 33 रायपुर के

रायपुर, 28 अप्रैल। संभागायुक्त  महादेव कावरे ने पिट एनडीपीएस के विभिन्न प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के तहत आरोपियों को अधिकतम 6 माह के लिए जेल भेजा गया है।

इस कार्यवाही में रायपुर के 33 आरोपी, बलौदाबाजार-भाटापारा के 15 आरोपी, धमतरी  के 3 आरोपी, गरियाबंद  के 2 आरोपी तथा महासमुंद  के 1 आरोपी को निरुद्ध किया गया है। पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 11 के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर/ एस‌एसपी  द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर संभागायुक्त द्वारा यह कार्यवाही की गई है।


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