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पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द, इससे यूपीआई ऑपरेशन पर नहीं पड़ेगा फर्क
25-Apr-2026 9:28 AM
पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द, इससे यूपीआई ऑपरेशन पर नहीं पड़ेगा फर्क

भारतीय रिज़र्व बैंक यानी आरबीआई ने 24 अप्रैल (शुक्रवार) को एक आदेश आदेश जारी कर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है.

हालांकि इससे पेटीएम के यूपीआई ऑपरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पेटीएम इसके लिए दूसरे बैंक का इस्तेमाल करता है.

इससे पहले, 11 मार्च 2022 से बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोका गया था. इसके बाद 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को भी कई प्रतिबंध लगाए गए थे, जिनमें मौजूदा खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और वॉलेट्स में नए जमा पर रोक शामिल थी.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रेस रिलीज़ जारी कर इसकी जानकारी दी है. आरबीआई का यह आदेश आज शाम से लागू हो गया है.

आरबीआई ने बाताया है कि इस फै़सले के बाद, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 की धारा 5 (बी) के तहत बैंकिंग या धारा 6 के तहत किसी भी अतिरिक्त गतिविधि करने से तुरंत रोक दिया गया है. साथ ही आरबीआई बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करेगा.

आरबीआई के मुताबिक, बैंक के पास इतने पैसे हैं कि बंद होने की स्थिति में वह अपने सभी जमाकर्ताओं का पैसा लौटा सकता है. (bbc.com/hindi)


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