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रायपुर, 23 अप्रैल। राजधानी रायपुर में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (जीएसटी ट्रिब्यूनल) की रायपुर पीठ ने आधिकारिक रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया है।
इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी कर व्यापारियों, करदाताओं, विभागीय अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों को नई व्यवस्था की जानकारी दी गई है। यह कदम राज्य में जीएसटी से जुड़े मामलों के त्वरित और सुव्यवस्थित निपटारे की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस ट्रिब्यूनल में सदस्य विधि प्रदीप कुमार व्यास पदेन उपाध्यक्ष और केंद्रीय तकनीकी सदस्य के रूप सतीश कुमार नियुक्त किए गए हैं। अभी राज्य की ओर से तकनीकी सदस्य की नियुक्ति शेष है।
पीठ को करीब 3 हजार केस हाईकोर्ट और अन्य कोर्ट से स्थानांतरित किए जाएंगे। ये सभी जुलाई 2017 के बाद से लंबित हैं।
जारी सूचना के अनुसार, रायपुर पीठ का अस्थायी कार्यालय नवा रायपुर के अटल नगर स्थित वाणिज्यिक कर-जीएसटी भवन में संचालित किया जाएगा, जिसे पूर्व में वैट अधिकरण भवन के रूप में उपयोग किया जाता था। इस नई व्यवस्था के तहत अब छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सभी जीएसटी अपीलें इसी पीठ में दाखिल और सुनी जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार, यह पीठ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 और राज्य जीएसटी कानूनों के तहत आने वाले सभी मामलों की सुनवाई करेगी। इसके साथ ही अपील, आवेदन और अन्य संबंधित प्रक्रियाएं अब जीएसटी अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2025 के तहत ही रायपुर पीठ में प्रस्तुत की जाएंगी। इससे अपील प्रक्रिया को एकीकृत और अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत करदाताओं की सुविधा के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से आवेदक ऑनलाइन ही अपने अपील दस्तावेज जमा कर सकेंगे, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। संबंधित नियम, दिशा-निर्देश और आदेश GSTAT के आधिकारिक पोर्टल के “NOTICE” सेक्शन में उपलब्ध हैं, जहां से आवेदक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, अपील दाखिल करने या अन्य प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आवेदकों के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-103-4782 जारी किया गया है। इस नंबर पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।


