ताजा खबर
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद की समीक्षा याचिका खारिज कर दी. दिल्ली दंगा मामले में उन्हें जमानत न देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी. कानूनी खबरों की वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि 5 जनवरी, 2026 के फैसले की समीक्षा करने का कोई ठोस आधार या कारण नहीं मिला है.
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद समेत कई लोगों के खिलाफ दिल्ली दंगों की आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है. इन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने जनवरी में गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी थी, लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
कोर्ट ने कहा था कि खालिद और इमाम इस आदेश के एक साल बाद या संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में उमर खालिद ने कोर्ट के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया. (dw.com/hi)


