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डीजीसीए ने हवाई टिकट रिफंड के नियमों में किए बदलाव, अब क्या सुविधा मिलेगी
26-Feb-2026 8:24 PM
डीजीसीए ने हवाई टिकट रिफंड के नियमों में किए बदलाव, अब क्या सुविधा मिलेगी

भारत के विमानन नियामक यानी डीजीसीए ने हवाई टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव किया है.

नए नियमों के मुताबिक़, विमान यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर उसे बिना कोई एक्सट्रा चार्ज दिए कैंसिल करा सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं.

हालांकि यह सुविधा कुछ शर्तों के तहत ही दी जाएगी. इसके लिए एयरलाइंस के तय नियमों और समय-सीमा का पालन करना ज़रूरी होगा.

इन संशोधित नियमों के तहत एयरलाइंस को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द या बदलने पर यात्रियों से अतिरिक्त चार्ज न लिया जाए.

इस कदम का मक़सद यात्रियों को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देना और टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाना है(bbc.com/hindi)


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