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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश,पश्चिम बंगाल की एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किए जाएं न्यायिक अधिकारी
21-Feb-2026 9:57 AM
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश,पश्चिम बंगाल की एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किए जाएं न्यायिक अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे गतिरोध पर सुनवाई की. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस से कहा है कि वे सेवारत और कुछ पूर्व एडीजे रैंक के न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करें, ताकि वे एसआईआर प्रक्रिया में लोगों की आपत्तियों और दावों पर फ़ैसला लेने में मदद करें.

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को हाईकोर्ट के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि उनके काम करने के लिए माहौल बनाएं.

लाइव लॉ के मुताबिक़, न्यायिक अधिकारी इस प्रक्रिया में इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफ़िसर (ईआरओ) का काम करेंगे. कोर्ट ने यह क़दम इसलिए उठाया क्योंकि इस बात पर विवाद था कि क्या राज्य ने पर्याप्त ग्रुप बी अधिकारी (एसडीएम स्तर के) चुनाव आयोग को दिए हैं ताकि वे ईआरओ के रूप में काम कर सकें.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य और चुनाव आयोग के बीच दुर्भाग्यपूर्ण आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एसआईआर प्रक्रिया को लागू करने में पश्चिम बंगाल राज्य के 'असहयोग' की निंदा की.

कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि राज्य सरकार ईआरओ-एईआरओ के लिए योग्य अधिकारी मुहैया करा पाने में नाकाम रही है. (bbc.com/hindi)


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