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हाईकोर्ट ने चौरसिया की जमानत याचिका पर ईडी को नहीं दी 10 दिन की मोहलत
17-Feb-2026 2:44 PM
हाईकोर्ट ने चौरसिया की जमानत याचिका पर ईडी को नहीं दी 10 दिन की मोहलत

शुक्रवार को पेश करना होगा जवाब
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 17 फरवरी। छत्तीसगढ़ के चर्चित घोटालों से जुड़ी पूर्व अफसर सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई हुई। राज्य सरकार और प्रवर्तन निदेशालय ने जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा, लेकिन अदालत ने यह मांग ठुकरा दी।

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने कहा कि इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट पहले ही दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे चुका है। ऐसे में अतिरिक्त समय देना सर्वोच्च अदालत के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। हाईकोर्ट ने ईडी और राज्य सरकार को 20 फरवरी तक अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं। ये याचिकाएं आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में दायर की गई हैं।

सौम्या चौरेसिया को सबसे पहले प्रदेश के चर्चित कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। लंबी अवधि तक जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

हालांकि, इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने उन्हें आबकारी घोटाले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था।

सौम्या चौरसिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने दलील दी थी कि केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियां बार-बार नए मामले दर्ज कर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर रही हैं। बचाव पक्ष का आरोप है कि यह सब एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि अब तक उन्हें छह बार हिरासत में लिया जा चुका है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे पहले हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर करें। साथ ही उच्च न्यायालय को इस याचिका पर प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनवाई करने को कहा गया।


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