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नशेड़ी 90 वाहन चालकों के प्रकरण कोर्ट पेश
रायपुर, 7 फरवरी। शहर की यातायात व्यवस्था में व्यवधान एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त रूख अपनाते हुए मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत चालानी कार्यवाही की जा रही है। इनमें बुलेट चालकों द्वारा अवैधानिक तरीके से मानक के विपरीत पटाखे की आवाज वाले मॉडीफाइ सायलेंसर का उपयोग करने वाले भी शामिल हैं।
बीते 15 दिनों में 160 से अधिक बुलेट वाहनों पर कार्यवाही करते हुए मॉडीफाई सायलेंसर जप्त किए गए।
इसके अतिरिक्त देर रात नशे की हालत में वाहन चलाने वाले 90 से अधिक चालकों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण निराकरण के लिए कोर्ट भेजा गया। न्यायालय द्वारा दस-दस हजार रूपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। बतादे कि शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन में नशेड़ी वाहन चालक सबसे बड़ी बाधा है। नशे की हालत में होने के कारण स्वयं तथा दूसरे वाहन चालक के जान के लिए हमेशा जोखिम भरा होता है। ऐसे वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही हेतु रायपुर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही कर रही है।


