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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी पर लगे बैंक फ्रॉड के आरोपों से जुड़े मामले की सुनवाई की.
बार एंड बेंच और लाइव लॉ के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को ये आश्वासन दिया है कि अनिल अंबानी देश छोड़कर नहीं जाएंगे. इस संबंध में वकीलों ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया.
दरअसल, ये आशंकाएं जताई जा रही थीं कि अनिल अंबानी अपने ख़िलाफ़ जांच पूरी होने से पहले भारत छोड़कर जा सकते हैं. इसके बाद ही कोर्ट में उनके वकीलों की ओर से ये अंडरटेकिंग दी गई.
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, "वह क्यों भागेंगे? वह इस अदालत की मंज़ूरी के बग़ैर नहीं जाएंगे."
चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया जो रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी पर लगे बैंक फ्रॉड के आरोपों की की जांच करेगा.
कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक आरकॉम और उसकी सहयोगी इकाइयों ने साल 2013 से 2017 के बीच एसबीआई की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ऑफ़ बैंक से 31 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज़ लिया था. लेकिन इसका इस्तेमाल कर के कंपनी ने बहुत से दूसरे कर्ज़े चुकाए, म्युचुअल फंड में और फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश कर दिया.(bbc.com/hindi)


