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कोयला घोटाले में आरोपी ड्राइवर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
04-Feb-2026 12:27 PM
कोयला घोटाले में आरोपी ड्राइवर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 फरवरी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले के कथित मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी के ड्राइवर नारायण साहू की अग्रिम जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एन.के. व्यास की बेंच ने कहा कि आर्थिक अपराध अत्यंत गंभीर होते हैं और इनका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो-आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ( एसीबी-ईओडब्ल्यू ) में दर्ज एफआईआर के अनुसार, नारायण साहू केवल चालक नहीं था, बल्कि कोयला सिंडिकेट का भरोसेमंद सहयोगी और मुख्य नकद प्रबंधक था। जांच में सामने आया कि उसने लगभग 13 करोड़ रुपये की अवैध नकदी एकत्र की।

जांच एजेंसी के मुताबिक, तिवारी के निर्देश पर नारायण साहू ने करीब 7.5 करोड़ रुपये प्रभावशाली अधिकारियों और राजनेताओं तक पहुंचाए। आयकर विभाग की जब्त डायरियों में भी नारायण के माध्यम से प्राप्त नकदी से जुड़े कई उल्लेख मिले हैं, जिससे उसकी सक्रिय भूमिका की पुष्टि होती है।

एसीबी के अनुसार आरोपी पिछले दो वर्षों से फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए स्थायी वारंट जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद उसने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।

आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वह मात्र ड्राइवर था, उसका नाम एफआईआर में नहीं है और अन्य सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। वहीं, राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार है, उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य हैं और समानता का सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं होता।

सभी तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत साक्ष्य मौजूद हैं। इसी आधार पर अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।


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