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पुलिस कमिश्नर कोर्ट का पहला आदेश
रायपुर, 29 जनवरी। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने अपने न्यायालयीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आज पहला प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया।धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत उन्होंने रोलिंग पेपर गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल के उपयोग की रोकथाम की दृष्टि से इसके पान की दुकान, परचून/किराने, व चाय की दुकानों कैफे, रेस्टोरेंट जैसे सहज उपलब्ध स्थानों से विक्रय पर रोक लगा दी है। यह रोक मार्च अंत तक लागू रहेगी।
डा शुक्ला ने कहा कि
विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ज्ञापनों, सामाजिक संगठनों व जनसामान्य से यह तथ्य प्रकाश में आया कि शहर में नाबालिकों/युवाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के नशे (चरस, गांजा आदि) के सेवन हेतु रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल का चलन बढ़ गया है, मादक पदार्थ (घरस, गांजा आदि) को सुगमता से अपने साथ रखने, छुपाने व सेवन करने का आसान / सरल तरीका है। इसमें टाईटेनियम ओक्साईड, पोटेशियम नाईट्रेट, आर्टिफिसियल डाई, केल्शियम कार्यानेट तथा क्लोरिन ब्लीच जैसे जहरीले पदार्थ पाये जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिये बेहद हानिकारक है। रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल पान की दुकान, परचून/किराने व चाय की दुकानों जैसे सहज उपलब्ध होने वाले स्थानों में विक्रय किया जाने लगा है, जिससे सरलता से नाबालिकों/युवाओं को उपलब्ध है। जिसके परिणामस्वरूप नाबालिकों/युवाओं में नशे की प्रवृत्ति तथा नशे में कारित अपराधिक गतिविधियों में वृद्धि परिलक्षित हो रही है, जो उनके स्वयं व जन सामान्य के लिये गम्भीर खतरा बन सकता है। रोलिंग पेपर गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल के उपयोग की रोकथाम की दृष्टि से इसके पान की दुकान, परचून/किराने, व चाय की दुकानों कैफे, रेस्टोरेंट जैसे सहज उपलब्ध स्थानों से विक्रय पर प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है।
गृह सचिव द्वारा 15 जनवरी 2026 के द्वारा पुलिस आयुक्त को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करते हुये रायपुर नगरीय क्षेत्र की सीमा में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल के विक्रय से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान-माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने हेतु पान की दुकान, परचून/किराने व चाय की दुकानों कैफे, रेस्टोरेंट जैसे सहज उपलबा स्थान से रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल के विक्रय को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।
चूंकि उक्त आदेश को जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल प्रभावशील किया जाता आवश्यक हो गया है। समय अभाव के कारण यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेगे।
यह आदेश तत्त्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस ना लिया गया तो, 29 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना यथास्थिति अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।


