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हाईवे किनारे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी सचिव से मांगा व्यक्तिगत शपथपत्र
22-Jan-2026 10:55 AM
हाईवे किनारे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी सचिव से मांगा व्यक्तिगत शपथपत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 जनवरी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब दुकान और ढाबों के कारण हो रही यातायात बाधा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने लोक निर्माण विभाग के सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने पूछा है कि सड़क निर्माण से जुड़ा जारी टेंडर अंतिम रूप से स्वीकृत हुआ है या नहीं, और क्या एल1 बोलीदाता घोषित किया गया है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ के सचिव को अगली सुनवाई से पहले शपथपत्र पेश करना होगा।

इससे पहले 16 दिसंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में राज्य के मुख्य सचिव ने अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल किया था। इसमें बताया गया कि सरगांव नगर पंचायत क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित ढाबे को अतिक्रमण घोषित कर हटाया गया है। वहीं, शराब दुकान को भी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अदालत को बताया गया कि मौके पर रंबल स्ट्रिप्स, रेडियम चेतावनी लाइट, ‘स्लो डाउन’ बोर्ड, दुर्घटना संभावित संकेतक, सोलर ब्लिंकर और खराब रोड स्टड्स को दोबारा लगाया गया है। शराब दुकान को आपात आधार पर 30 दिनों के भीतर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया पूरी की गई।

सीपत–बलौदा से कोरबा सड़क की स्थिति पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है और एनआईटी भी जारी कर दी गई है। इन सभी तथ्यों के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।


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