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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत न मिलने के लिए कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराया है.
उन्होंने कहा कि जिस सख़्त यूएपीए क़ानून के तहत उन पर केस दर्ज किया गया है, वह क़ानून कांग्रेस सरकार के दौरान बनाया गया था.
हैदराबाद के सांसद ओवैसी शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती के चांदनी चौक इलाके में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों में दो नौजवानों (उमर ख़ालित और शरजील इमाम) को बेल नहीं दी. क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बेल नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि डॉ मनमोहन सिंह की हुकूमत, उस वक़्त गृह मंत्री पी चिंदबरम थे, एक क़ानून लेकर आई थी और डिफ़ाइन किया कि दहशतगर्दी क्या होती है."
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में उमर ख़ालिद और शरजील इमाम दोनों को गैर-क़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15ए के आधार पर ज़मानत देने से मना कर दिया था. (bbc.com/hindi)


