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पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
05-Dec-2025 12:20 PM
पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 5 दिसंबर। मरवाही थाना क्षेत्र के ऐंठी गांव में पत्नी की हत्या करने वाले ध्रुवदास चौधरी उर्फ वकील को द्वितीय एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने सितंबर 2023 की रात पत्नी पुष्पा बाई पर किसी कठोर वस्तु से हमला किया था।

हमले में गंभीर रूप से घायल पुष्पा बाई की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस जांच में रिश्तेदारों और गवाहों के बयान, पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मौत हिंसक हमले का नतीजा थी।

कोर्ट ने इन सभी साक्ष्यों को भरोसेमंद मानते हुए आरोपी को आजन्म कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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