ताजा खबर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 दिसंबर। हेडमास्टर और लेक्चरर की संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करने की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
याचिकाकर्ता आरके झा व अन्य शिक्षकों ने याचिका में दावा किया है कि विभाग ने 2008, 2014 और 2019 के नियमों में कई बार बदलाव किए, लेकिन हेडमास्टरों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति का वास्तविक अवसर नहीं मिला। 2024 में विभाग ने संयुक्त वरिष्ठता सूची जारी की, लेकिन बाद में कुछ नाम हटा दिए गए, जिसका विरोध करते हुए कई शिक्षकों ने नई याचिकाएँ दायर कीं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद सूची से नाम हटाए गए हैं। कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर माना कि जब शिक्षक दोनों कैडर में सम्मिलित हैं, तो उनकी सहमति और वरिष्ठता का संरक्षण जरूरी है। अब विभाग को नोटिस का जवाब देना होगा।


