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कैबिनेट का फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 नवंबर। सरकार ने आवासीय योजनाओं के विक्रय के नियमों में संशोधन किया है। इस कड़ी में तीन बार विज्ञापन जारी होने के बाद नहीं बिकने पर मकानों को किसी को भी बेचा जा सकता है। यह फैसला कैबिनेट में लिया गया।
कैबिनेट ने राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना, और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना लिए पूर्व में जारी नियमों व शर्तों में पात्रता के लिए अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर बिक्री की अनुमति दे दी है।
यह कहा गया कि ईडब्ल्यूएस-एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय के लिए 3 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को, पात्र हितग्राही के अतिरिक्त किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को विक्रय किया जा सकता है, परन्तु ऐसे हितग्राहियों को शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही होगी।
यह भी कहा गया कि ईडब्ल्यूएस-एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय के लिए 3 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को एकल व्यक्ति या शासकीय-अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का प्रस्ताव दिया जाता है, तो एकल व्यक्ति या शासकीय-अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर एक से अधिक भवनों को मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, परन्तु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को इसका लाभ मिले।


