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छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 14 नवंबर। सकरी और सिरगिट्टी क्षेत्र में नशे के कारोबार पर हुई एनडीपीएस कार्रवाई के बाद बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नशा तस्करी से जुड़े दो प्रमुख मामलों को मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट भेजा गया था। वहाँ पुलिस और आरोपितों के पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूरी संपत्ति को अवैध मानते हुए फ्रीज करने के आदेश जारी कर दिए।
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी में पकड़े गए अजय चक्रवर्ती की संपत्ति कुर्क की थी। जांच में सामने आया कि उसने नशे के अवैध कारोबार से करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये की दो आलीशान मकान तैयार किए थे। पुलिस ने दोनों मकानों को जब्त कर मामला सफेमा कोर्ट, मुंबई भेजा।
इसी तरह एसीसीयू और सकरी पुलिस की संयुक्त टीम ने चोरभट्ठी में गांजा बेचने वाली क्रांति पांडेय पर भी कार्रवाई की। जांच में अवैध कमाई से खरीदा गया 15 लाख का मकान और 21 लाख का प्लॉट कुर्क किया गया। दोनों मामलों की रिपोर्ट मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट को भेजी गई।
सुनवाई में कोर्ट ने माना कि दोनों आरोपितों की संपत्तियां नशे के कारोबार से अर्जित की गई थीं। इस आधार पर सफेमा कोर्ट ने पुलिस को सभी संपत्तियां फ्रीज करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अब जल्द ही कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी।


