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दीफू (असम), 24 अक्टूबर। असम के दीमा हसाओ जिले की एक अदालत ने दो व्यक्तियों को मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में सात साल की कठोर सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय कुमार जाधव ने शुक्रवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद यूसुफ आजाद की अदालत ने यह फैसला 2023 के एक मामले में सुनाया है।
जाधव ने बताया, "अदालत ने फैसला बुधवार को सुनाया जिसमें उसने नगांव जिले के रहने वाले दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया।"
अदालत ने दोनों पर 40,000-40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और अगर वे जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें तीन महीने और जेल में रहना होगा।
जाधव ने बताया कि यह मामला 2023 में खटखटी पुलिस थाने में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने मामले में तीसरे आरोपी को बरी कर दिया। (भाषा)


