ताजा खबर

शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मामला, जांच एसआईटी को सौंपने का आदेश
24-Oct-2025 10:04 PM
शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मामला, जांच एसआईटी को सौंपने का आदेश

कोलकाता, 24 अक्टूबर। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज चार मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और पश्चिम बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने का शुक्रवार को आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने 2022 में कहा था कि उसकी अनुमति के बिना अधिकारी के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जायेगी। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल राज्य के बीच तीन मामलों में फैसला सुनाते हुए इस राहत को वापस ले लिया था।

न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ राज्यभर में 15 मामलों में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का भी आदेश दिया।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने दिसंबर 2022 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता को संरक्षण प्रदान करते हुए राज्य पुलिस को निर्देश दिया था कि उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना उनके खिलाफ कोई और प्राथमिकी दर्ज न की जाए।

अधिकारी ने अदालत के समक्ष दावा किया था कि राज्य में सत्तारूढ़ सरकार के इशारे पर उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कार्य करने से रोकने के लिए राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में उनके खिलाफ कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। (भाषा)


अन्य पोस्ट