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दिल्ली पुलिस ने 6.4 करोड़ रुपये के शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया
06-Sep-2025 9:51 AM
दिल्ली पुलिस ने 6.4 करोड़ रुपये के शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली, 5 सितंबर। दो लोगों को अंतरराज्यीय साइबर अपराधियों को अपने बैंक खाते उपलब्ध कराकर करोड़ों रुपये के शेयर बाजार घोटाले में कथित रूप से मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड निवासी आरोपी मोहम्मद असीम अली खान और महाराष्ट्र निवासी ऋषिकेश जयवंत कांबले उस संगठित साइबर अपराध गिरोह के लिए ‘पेशेवर खाता प्रदाता’ के रूप में काम करते थे जो फर्जी आईपीओ फंडिंग और उच्च रिटर्न वाली शेयर बाजार निवेश योजनाओं के जरिए निवेशकों को ठगते थे।

पुलिस के अनुसार, पीड़ितों को सोशल मीडिया पर बने ग्रुप के माध्यम से फर्जी ‘ट्रेडिंग एप्लीकेशन’ डाउनलोड करने के लिए लुभाया गया और फिर बड़ी रकम अंतरित करने के लिए राजी किया गया।

निवेशकों के धन को कई स्तरों पर बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया - यह एक ऐसा तरीका है जिसका उपयोग कई बैंक खातों के माध्यम से धन शोधन के लिए किया जाता है, ताकि असल स्रोत का पता लगाना कठिन हो जाए।

अधिकारी ने कहा, ‘‘जब भी पीड़ित पैसे निकालना चाहते थे, धोखेबाज उन्हें ब्लॉक कर देते थे। गिरोह ने निवेशकों से लगभग 6.40 करोड़ रुपये की ठगी की थी।’’

पुलिस ने बताया कि विशेष प्रकोष्ठ में पंजीकृत एक मामले में एक शिकायतकर्ता ने 5.93 करोड़ रुपये ठगी का आरोप लगाया था, जिसमें तकनीकी जांच से पता चला कि धन शोधन के लिए कम से कम 33 बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया, ताकि असली ठगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाए।

उनमें से एक बैंक खाता आरोपी असीम अली खान से जुड़ा था, जिसके माध्यम से 66 लाख रुपये का लेनदेन किया गया था और इस खाते के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) में आठ शिकायतें पाई गई।

इसके अलावा एक अन्य मामले में साइबर ईस्ट थाने में पंजीकृत, एक शिकायतकर्ता ने 46.66 लाख रुपये के धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। जांच में आठ बैंक खातों का उपयोग सामने आया, जिनमें से एक कांबले का था और उसने कथित तौर पर 6.71 लाख रुपये का धोखाधड़ी से लेनदेन किया था।

पुलिस ने कहा कि उसके दो खाते एनसीआरपी से जुड़ी 78 शिकायतों में शामिल थे।

पूछताछ के दौरान, दोनों ने कमीशन के लिए कई बार बैंक खातों को खोलने और अपने आका को बैंक के लेनदेन की पूरी पहुंच देने, चैक बुक देने, एटीएम कार्ड देने, इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और सिम कार्ड सौंपने जैसे अपराध स्वीकार किए।

जांचकर्ताओं ने पाया कि खान के खिलाफ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहले एक साइबर अपराध मामला दर्ज किया गया था, जबकि कांबले हैदराबाद में ‘साइबर क्राइम डिटेक्टिव डिपार्टमेंट’ के एक मामले में शामिल था। (भाषा)


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