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अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका खारिज
29-Jul-2025 3:33 PM
अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका खारिज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 जुलाई। छत्तीसगढ़ में हुए 2100 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले के मामले में आरोपी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।

अनवर ढेबर ने याचिका में दावा किया था कि उनकी गिरफ्तारी 4 अप्रैल को बिना किसी विधिक सूचना के की गई और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन है। उन्होंने एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) की कार्रवाई को चुनौती दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को निराधार माना और खारिज कर दिया।

राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि अनवर ढेबर की जमानत याचिका पहले भी दो बार खारिज हो चुकी है। एसीबी की जांच में सामने आया है कि इस घोटाले में अनवर ढेबर ने अहम भूमिका निभाई थी। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब घोटाले में 2100 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी हुई, जिसमें अनवर ढेबर ने नकली होलोग्राम और अवैध शराब बिक्री के जरिए भारी मुनाफा कमाया।

मालूम हो कि इस मामले में अभी कई अन्य आरोपियों की जांच चल रही है, और मामला छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है।


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